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कलयुगी पिता ने किया अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म..

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कीर्ति राजेश चौरसिया

छतरपुर। मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले में मानवता को शर्मसार और पिता-पुत्री के रिश्तों को कलंकित करने का मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बना डाला। घटना जिले के बड़ामलहरा विधानसभा के भगवां थाना क्षेत्र की है, जहां इस मामले की रिपोर्ट पर तत्काल कार्यवाही करते हुए सोमवार शाम को अपराधी को बस स्टेंड इलाके से दबोच लिया।
 
 
पुलिस जानकारी के मुताबिक, भगवां निवासी 45 वर्षीय शहजाद खां ने अपनी 14 वर्ष की नाबालिग लड़की के साथ डेढ़ वर्ष पूर्व दुष्कर्म किया था, जिसकी रिपोर्ट पीड़िता ने 17 दिसम्बर को सागर कोतवली में दर्ज कराई थी, जहां मामले को ज़ीरो पर कायमी कर डायरी को सम्बंधित भगवां थाना भेज दिया गया था। भगवां पुलिस द्वारा अग्रिम कार्यवाही कर पीड़िता के पुलिस कथनों अनुसार न्यायालय में धारा 164 के कथन कराए गए। न्यायालय के समक्ष पीड़िता ने बताया कि मेरे पिता ने मेरे साथ कई बार जबरन दुष्कर्म किया। विरोध और मना करने पर किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। 
 
लड़की के अनुसार, मेरे पिता की पहले भी चार शादी हो चुकी हैं, जहां तंगहाली के कारण परेशान हो तीनों पत्नियां छोड़कर चलीं गईं। मैं अपने पिता की पहली पत्नी की संतान हूं। मेरे पिता शहजाद की पहली शादी 15 वर्ष पूर्व सागर जिले में रजिया के साथ हुई थी, जो केवल 5 वर्ष ही साथ रही। उसी दौरान एक लड़का और एक लड़की यानी मैं पैदा हुई। 
 
बच्चों के पैदा होने के पश्चात गुजर-बसर न हो पाने के कारण मेरा पिता लगातार मां से मारपीट और परेशान करने लगा, जिससे मेरी मां रजिया दोनों बच्चों को लेकर सागर चली गई,लेकिन पिता एक भी बार हम लोगों से मिलने सागर नहीं आया। इस बीच पिता ने दूसरी शादी कर ली। मेरी मां रजिया ने भी सागर निवासी मिट्ठू अहिरवार से संबंध जोड़ लिए और वह रजिया से रजनी अहिरवार बन गई।
 
 
अप्रैल 2016 को मेरे खालू सलीम खां व खाला गुड्डी खां दोनों आए और मेरी मां से मुझे ले जाने की बात की लेकिन मेरी मां ने मुझे भेजने से मना कर दिया। बार-बार आग्रह करने पर मेरी मां ने मुझे भेज दिया तो खाला ने 3 माह तक तो मुझे अपने घर में रखा, उसके बाद पिता के घर भेज दिया। 
 
एक दिन मेरी सोतेली मां गुड्डन अपने मायके चली गई तो मेरे पिता ने मुझे रात्रि में अपने पास सुला लिया और मेरे साथ गंदी हरकतें करने लगा। विरोध करने पर धमकाने और डराने लगा। मैं अकेली जान कुछ भी न कर सकी और पिता ने जबरन मेरे साथ गलत काम (दुष्कर्म) कर डाला। 
 
मैंने सौतेली मां के लौटने पर सारा मामला बताया तो मां ने कहा कि ये सब नशे में हुआ है, माफ कर दो, अब नहीं होगा, लेकिन दूसरे दिन भी फिर वही गंदी हरकत करने लगा, मैंने एक बार फिर पूरी कहानी बताई तो मां ने पिता को बुरा-भला कहा और फिर जल्द मेरी शादी टीकमगढ़ जिले के शफीक के साथ कर दी। कुछ समय बाद जब उसे ये सब पता चला तो वह मुझे परेशान करने लगा, जिस पर मैं सागर अपनी मां के पास आ गई और पूरी आप बीती सगी मां को बताई, जिस पर मेरी मां ने सागर कोतवाली जाकर जाकर 17 दिसम्बर 2017 को पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।
 
 
थाना प्रभारी सुनील मेहर ने बताया, सागर पुलिस ने शून्य पर मामला कायम कर संबंधित घटनास्थल भगवां थाने को डायरी भेज दी, जो 5 जनवरी को पहुंची। प्रभारी सुनील मेहर ने पीड़िता और उसकी मां को बुलाकर कथन लिए और 164 के कथनों के लिए न्यायालय भेज दिया। 
 
कथनों के आधार पर आरोपी पिता शहजाद के ऊपर धारा 376, 2 एफआई 5/6, पॉस्को एक्ट 11 बाल विवाह अधिनियम के तहत मामला कायम कर तलाश शुरू कर दी। मुखबिर की सूचना पर रविवार को बस स्टैंड के पास से देर शाम धरदबोचा और आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया है।

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