Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia
Advertiesment

उच्च न्यायालय की महिला को 25 हफ्ते के गर्भ को गिराने के लिए मंजूरी

हमें फॉलो करें उच्च न्यायालय की महिला को 25 हफ्ते के गर्भ को गिराने के लिए मंजूरी
, मंगलवार, 15 जनवरी 2019 (00:01 IST)
कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक महिला के 25 सप्ताह के गर्भ को गिराने की अनुमति दे दी। महिला ने भ्रूण के विकास में कमी को देखते हुए गर्भपात के लिए याचिका दाखिल की थी। महिला के गर्भपात की वकालत करने वाले मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति तपब्रत चक्रवर्ती ने निर्देश दिया कि महिला को मंगलवार की सुबह में सरकारी एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया जाए।
 
 
अदालत ने शुक्रवार को महिला को निर्देश दिया था कि वह मेडिकल बोर्ड के समक्ष जांच के लिए शनिवार को पेश हो। महिला के 25 सप्ताह की गर्भवती होने के कारण मामले में तत्काल कार्रवाई की जरूरत को देखते हुए न्यायमूर्ति चक्रवर्ती ने पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त महाधिवक्ता को सोमवार को बोर्ड की रिपोर्ट देने को कहा था। बोर्ड ने महिला के गर्भपात के पक्ष में अपनी रिपोर्ट दी थी।
 
महिला ने उच्च न्यायालय से गुहार लगाई थी कि उसके भ्रूण की जांच में मस्तिष्क अविकसित दिखाई दिया है इसलिए उसे गर्भ गिराने की इजाजत दी जाए।

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

ओयो का 10 लाख कमरों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी होटल श्रृंखला बनाने का लक्ष्य