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बड़ी खबर, एनपीएस खातों के लिए मोबाइल नंबर जरूरी

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नई दिल्ली , शनिवार, 21 अप्रैल 2018 (11:17 IST)
नई दिल्ली। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के ग्राहकों के लिए बैंक खाता का विवरण एवं मोबाइल नंबर अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही मनी लॉड्रिंग रोकथाम एक्ट (पीएमएलए) दिशानिर्देशों का अनुपालन भी करना होगा।
 
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि प्राधिकरण द्वारा बैंक खाते का ब्यौरा और मोबाइल नंबर अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया गया है। ऐसा ग्राहकों के लाभ के लिए किया गया है।
 
साथ ही नए एवं मौजूदा ग्राहकों के लिए पीएफआरडीए ने विदेशी खाता टैक्स अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) और सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्यूरिटिजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंट्रेस्ट (सीईएसएआई) भी अनिवार्य की गई है।

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