Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia

पैन-आधार जोड़ने के लिए सरकार दे सकती है और समय

हमें फॉलो करें पैन-आधार जोड़ने के लिए सरकार दे सकती है और समय
नई दिल्ली , रविवार, 3 दिसंबर 2017 (14:18 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय यदि आधार के पक्ष में निर्णय सुनाता है तो सरकार पैन  कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए 3-6 माह का समय दे सकती है। उसके बाद सरकार के बिना आधार से जुड़े सभी पैनकार्डों को निरस्त करने की संभावना है। 
 
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस निरस्तीकरण से सभी नकली पैनकार्ड समाप्त हो जाएंगे और बेनामी लेन-देन को शून्य किया जा सकेगा।
 
आयकर विभाग द्वारा जारी पैन संख्या को अभी आधार से जोड़ने की समयसीमा 31 दिसंबर तक है। सरकार ने उच्चतम न्यायालय को संकेत दिया है कि वह इस समयसीमा को 31 मार्च 2018 तक बढ़ा सकता है।
 
अधिकारी ने कहा कि शीर्ष अदालत के सरकार का फैसला बरकरार रखने पर सरकार इन कार्डों को आपस में जोड़ने के लिए 3 से 6 माह का विस्तार दे सकती है। नवंबर तक कुल 33 करोड़ पैन कार्डधारकों में से 13.28 करोड़ को आधार से जोड़ा जा चुका है। (भाषा)

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

बड़ी खबर, अब आपके कंप्यूटर पर घात नहीं लगा सकेंगे हैकर