Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia

BRS नेता कविता को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली जमानत

दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में ED ने किया था गिरफ्‍तार

हमें फॉलो करें kavitha

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शुक्रवार, 22 मार्च 2024 (11:40 IST)
K Kavitha news in hindi : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारत राष्ट्र समिति (BRS) की नेता के. कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया जिन्हें दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कविता से निचली अदालत में जाने को कहा। पीठ ने कहा कि यह एक प्रक्रिया है जिसका यह अदालत पालन कर रही है और वह प्रोटोकॉल को नजरअंदाज नहीं कर सकती।
 
अदालत ने कहा कि जहां तक धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों को चुनौती देने वाली कविता की याचिका है, अदालत ईडी को नोटिस जारी कर रही है और छह सप्ताह में उससे जवाब देने को कह रही है।
 
कविता की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से पीठ ने कहा, 'प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका लंबित मामलों के साथ ली जाएगी।'
सिब्बल ने शुरुआत में कहा कि सरकारी गवाह के बयान के आधार पर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इस पर पीठ ने कहा कि इस समय वह मामले के गुण-दोषों पर विचार नहीं कर रही।
 
तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को 15 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और 23 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया।
Edited by : Nrapendra Gupta 


Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

ED की गिरफ्त में केजरीवाल, आतिशी को क्यों सता रही है सुरक्षा की चिंता?