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फ्लाइट अटेंडेंट की मौत मामले में नहीं होगी सास ससुर की गिरफ्तारी

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, सोमवार, 23 जुलाई 2018 (19:58 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस महीने के शुरू में कथित रूप से खुदकुशी करने वाली महिला फ्लाइट अटेंडेंट के सास ससुर को गिरफ्तार से अंतरिम संरक्षण प्रदान कर दिया। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने मृतका के सास-ससुर की अग्रिम जमानत मांगने वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी कर मामले की स्थिति रिपोर्ट मांगी।
 
 
अदालत ने मृतका अनिसिया बत्रा (39) के सास-ससुर सुषमा सिंघवी और आरएस सिंघवी को अंतरिम संरक्षण प्रदान करते हुए आगे की सुनवाई के लिए मामले को 2 अगस्त के लिए सूचीबद्ध कर दिया। बत्रा का पति मयंक सिंघवी न्यायिक हिरासत में है।
 
एक निचली अदालत ने 20 जुलाई को मयंक के माता-पिता को गिरफ्तारी से संरक्षण देने से इंकार कर दिया था, क्योंकि मृतका के माता-पिता ने दलील दी थी कि उनके खिलाफ लगे आरोप गंभीर हैं।

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बत्रा जर्मन एयरलाइन के लिए काम करती थी। उन्होंने 13 जुलाई को दक्षिण दिल्ली के पंचशील पार्क इलाके में अपने घर की छत से कथित रूप से छलांग लगा दी थी जिसके बाद मयंक सिंघवी उन्हें नजदीकी अस्पताल लेकर गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
 
बत्रा के परिवार ने आरोप लगाया था कि उनका पति उन्हें शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करता था और अक्सर उनसे पैसे मांगता था। परिवार ने निचली अदालत में दावा किया है कि यह खुदकुशी नहीं, बल्कि हत्या है। उधर मयंक के माता-पिता ने यह दावा करते हुए अग्रिम जमानत मांगी थी कि मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है और उनके बेटे तथा बहू में विवाद उनका अंदरुनी मामला है। (भाषा)

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